शिक्षा विभाग में कार्यरत नवनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों को दहेज नहीं लेने का प्रमाण पत्र विभाग को जमा कराना होगा। इस बार इस प्रमाण पत्र की खास बात यह भी रहेगी कि घोषणा पत्र में स्वयं कर्मचारी व अधिकारी के अलावा उसकी प|ी, ससुर व पिता के हस्ताक्षर होने जरूरी होंगे। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इन घोषणा पत्रों को शीघ्र भिजवाने के आदेश दिए हैं। अधिकारी व कर्मचारी को यह घोषणा करनी होगी कि मैंने न तो दहेज लिया है और न ही दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी प|ी या ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग या न्यायालय को की जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा। इसमें ससुराल व पिता पक्ष की ओर से दो साक्षी के हस्ताक्षर भी करवाकर देने होंगे।
नवनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के संबंध में दहेज नहीं लेने का घोषणा पत्र लेने के उपनिदेशक के आदेश मिले हैं। प्रारूप में घोषणा पत्र पर इस बार ससुर व प|ी के साथ पिता के साइन होना भी जरूरी हैं। - अरुणेश सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी
नए आदेश
घोषणा पत्र पर कर्मचारियों व अधिकािरयों के पिता के हस्ताक्षर होना भी जरूरी
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत करनी होगी घोषणा
कर्मचारी व अधिकारी को यह घोषणा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत करनी होगी। उपनिदेशक ने डीईओ से ऐसे कर्मचारी-अधिकारी की सूचना भी मांगी है, जो घोषणा पत्र नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी है कि आगामी समय में कितने अधिकारी-कर्मचारियों से इस प्रकार का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा
नवनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के संबंध में दहेज नहीं लेने का घोषणा पत्र लेने के उपनिदेशक के आदेश मिले हैं। प्रारूप में घोषणा पत्र पर इस बार ससुर व प|ी के साथ पिता के साइन होना भी जरूरी हैं। - अरुणेश सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी
नए आदेश
घोषणा पत्र पर कर्मचारियों व अधिकािरयों के पिता के हस्ताक्षर होना भी जरूरी
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत करनी होगी घोषणा
कर्मचारी व अधिकारी को यह घोषणा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत करनी होगी। उपनिदेशक ने डीईओ से ऐसे कर्मचारी-अधिकारी की सूचना भी मांगी है, जो घोषणा पत्र नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी है कि आगामी समय में कितने अधिकारी-कर्मचारियों से इस प्रकार का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा
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