Saturday, 5 May 2018

हाईकोर्ट ने पूछा- केवल रीट के अंकों के आधार पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 क्यों?

Dainikbhaskar.
जयपुर।

हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 की भर्ती केवल रीट के अंकों के आधार पर करने के मामले में राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश महेन्द्र कुमार जाटोलिया की याचिका पर दिया।

 याचिका में कहा कि सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बीस हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें चयन के लिए रीट के अंकों का ही आधार रखा है। एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना के अनुसार रीट के अंकों को केवल भर्ती में वरीयता दी जा सकती है। इससे पहले रीट-2015 में 14 अंक बोनस के लिए गए और परीक्षा परिणाम 48 फीसदी रहा। जबकि रीट-2017 में परिणाम 35 फीसदी रहा। साथ ही इसके सात विवादित प्रश्नों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में यदि रीट के अंकों के आधार पर ही भर्ती की गई तो इसका सारा लाभ वर्ष 2015 में हुई रीट के अभ्यर्थियों को मिलेगा। याचिका में आग्रह किया है कि भर्ती लिखित परीक्षा या स्कैलिंग के जरिए हो।

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